Monday, November 4, 2024
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कोरोना की तीसरी लहर के बाद पाबंदियों में बड़ी छूट, शिक्षण संस्‍थानों के साथ शापिंग माल व मंदिर भी खुले; जानिए गाइडलाइन

थमने के बाद सरकार ने सोमवार से पाबंदियों में बड़ी छूट दी है। स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, शापिंग माल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। नौवीं कक्षा व ऊपर के स्कूल-कालेज व कोचिंग सेंटर शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुल गए हैं। वहीं आठवीं तक के स्कूल 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोले गए हैं। अब सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। यह गाइडलाइन 13 फरवरी तक के लिए प्रभावी होगी।
सोमवार से प्रभावी हो गई नई गाइडलाइन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक के बाद रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। यह गाइडलाइन सोमवार से प्रभावी हो चुकी है। इसके तहत अब नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में बताया कि सभी दुकानें, प्रतिष्‍ठान, शापिंग मॉल एवं धार्मिक स्‍थल सामान्‍य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, क्‍लब, जिम, स्‍टेडियम, स्‍वीमिंग पुल, रेस्‍टोरेंट एवं खाने की दुकानें 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगी।
शादी समारोह में 200 को अनुमति
विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम अब 200 व्यक्तियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। अभी तक इसकी सीमा 50 व्यक्तियों की थी। इसके अलावा जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर आयोजित हो सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की जिला प्रशासन की पूर्वानुमति जरूरी होगी। इसमें अपेक्षित सावधानी जरूरी है। मुख्‍यमंत्री ने अपील की है कि कोविड के कारण बिहारवासी अभी सावधानी बरतें। मास्‍क के उपयोग के साथ सामाजिक दूरी का पालन अत्‍यंत जरूरी है।

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