होटल-रेस्टोरेंट संचालक यदि ग्राहकों को देने वाले बिल में लाइसेंस नंबर-एफएसएसएआई (FSSAI) नहीं लिखेंगे तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग राज्यभर में अभियान चलाएगा। दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग को कई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में होटल-रेस्टोरेंट संचालक ग्राहक को देने वाले बिल पर अपना एफएसएसएआई के लाइसेंस नंबर को नहीं लिख रहे हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।
पंजीयन प्रिंट करना अनिवार्य : सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक रिपेार्ट एफएसएसआई को भेजी है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा एफएसएसएआई के लाइसेंस नंबर को डिस्पले नहीं किए जाने और बिल पर नहीं लिखने पर चिंता व्यक्त की है। अब एफएसएसएआई की ओर से प्रदेश को इनके खिलाफ अभियान चलाने को कहा है।
खाने पीने के किसी भी उत्पाद की इनवॉइस रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट कार्ड पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का लाइसेंस नंबर प्रिंट कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन नंबर प्रिंट किए बिना माल नहीं बेच सकते। होटल, रेस्टोरेंट, दुकान संचालक बड़ी संख्या में इसका पालन नहीं कर रहे हैं। रेस्टोरेंट दुकानों से जो खाद्य पदार्थ निकलते हैं। उसमें से बहुत से सामान पर ग्राहक यह नहीं समझ पाते हैं कि अगर माल खराब निकला।
एफएसएसएआई की वेबसाइट पर कर सकते हैं शिकायत
उपायुक्त जीसी कंडवाल का कहना है कि उपभोक्ताओं के अधिकार और मजबूत करने के लिए यह अनिवार्यता की गई है। ग्राहक वस्तु खराब निकलते ही एफएसएसआई की वेबसाइट पर जाकर उस पंजीयन नंबर को डालकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। जिन कारोबारियों की इनवॉइस या अन्य कागजात कंप्यूटर सिस्टम से निकलते हैं, तो उन्हें सॉफ्टवेयर में संशोधन कराना चाहिए। सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसके लिए अभियान चलाने को कह दिया गया है। जल्द अभियान शुरू कर कार्रवाई की जाएगी।
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