करीब पांच साल पहले युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अश्विनी गौड़ ने 20-20 साल की सजा सुनाते हुए तीनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि युवती को मिलेगी। तीनों को अदालत परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। दोषियों ने युवती से सात दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया था।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक, पटेलनगर थाना क्षेत्र में 23 नवंबर 2017 को एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। एक दिन पहले से उनकी पुत्री घर नहीं आई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो 30 नवंबर 2017 को उनकी पुत्री को कलियर स्थित बस अड्डे से तैयब नाम के युवक के पास से मुक्त कराया। पुलिस ने इस मामले में अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। युवती ने कोर्ट में दिए बयान बताया कि तैयब उसके फूफा की दुकान पर काम करता था। वह उस पर मिलने के लिए दबाव बना रहा था। धमकी देता था कि यदि वह उससे नहीं मिली तो परिवार को जान से मार देगा। 22 नवंबर को काली मंदिर के पास बुलाया।
साथ ही धमकी दी कि वह यदि उसके साथ नहीं गई तो परिवार को जान से अपने आदमियों से मरवा देगा। इसके बाद कलियर के एक होटल में लेकर आ गया। वहां पर उसने अपने साथियों मुस्तकीम और अल्ताफ को भी बुला लिया। इन तीनों ने दुष्कर्म किया। साथ ही तीन दिनों तक दुष्कर्म करते रहे। इसके बाद कमरा किराये पर ले लिया और वहां पर भी तीनों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन की ओर से मुकदमे में नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने इन साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। तैयब के ऊपर अपहरण और गालीगलौज का भी आरोप था। उसे अपहरण के दोष में भी पांच साल की सजा सुनाई गई। तीनों अमरोहा के गजरौला के रहने वाले हैं।
युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को 20-20 साल कैद
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