उत्तराखंड के 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को साल में दूसरी बार महंगी बिजली का झटका लगा है। उपभोक्ताओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले ही महीने अप्रैल में महंगी बिजली का पहला झटका लगा था। यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों पर 6.5 फीसदी सरचार्ज लगा दिया है। यह सरचार्ज एक सितंबर से 31 मार्च 2023 के बीच उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा। नियामक आयोग में यूपीसीएल ने महंगी बिजली खरीद के घाटे से उबरने के लिए 1350 करोड़ रुपये सरचार्ज वसूली के तौर पर लेने की याचिका दायर की थी। इस याचिका के हिसाब से यूपीसीएल ने करीब 13 फीसदी सरचार्ज लगाने की मांग की थी। आयोग में अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने इस पर जुलाई में जनसुनवाई की। सुनवाई के बाद बुधवार को सरचार्ज बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया। इसके तहत बीपीएल के करीब पांच लाख उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी 20 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सात महीने तक सरचार्ज देना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 25 लाख 40 हजार बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें पांच लाख आठ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं। यूपीसीएल ने आयोग में 1355 करोड़ 41 लाख रुपये सरचार्ज से वसूली का प्रस्ताव दिया था, जिसके बदले में आयोग ने 380 करोड़ का सरचार्ज लगाने का फैसला सुनाया है।
ऐसे समझें सरचार्ज की महंगाई
अगर किसी उपभोक्ता का बिल 100 यूनिट प्रतिमाह आता है तो उसे अब अपने बिल में पांच रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यानी पहले उसका बिल का खर्च 290 रुपये आता था जो कि बढ़कर 295 रुपये हो गया है। 101 से 200 यूनिट बिल वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 25 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यानी अगर उनका बिल हर महीने का 420 रुपये का आता था तो वह अब बढ़कर 445 रुपये का आएगा। इसी प्रकार 201 से 400 यूनिट वालों को हर महीने 55 रुपये और 400 यूनिट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को 90 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त देने होंगे।
20 लाख उपभोक्ताओं को फिर लगा महंगी बिजली का झटका, देना होगा 6.5 फीसदी सरचार्ज
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