नैनीताल। हाईकोर्ट ने अनुबंध के विपरीत अस्पताल की जगह होटल और रेस्टोरेंट खोलने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में सचिव शहरी विकास, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिला विकास प्राधिकरण, नगर पालिका व होटल मालिक हरीश चंद्र जोशी को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ निवासी चंद्र शेखर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा कि पिथौरागढ़ नगर पालिका ने केंद्र सरकार की ओर से पोषित संगठित विकास योजना के तहत देब सिंह मैदान के समीप व्यवसायिक भवन का निर्माण करवाया। इसमें दो हाल समेत अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग और अन्य लोगों के लिए 16 दुकानें बनाई गई थी। वर्ष 2008 में नगर पालिका ने उक्त भवन को स्व. रघुवरदत्त जोशी को अस्पताल खोलने के लिए आवंटित किया था, जिसमें शर्त थी कि बिना नगर पालिका के अनुमति के यहां कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। पांच वर्ष बाद 25 फीसदी किराया बढ़ाया जाएगा।
रघुवरदत्त की मृत्यु के बाद यह संपत्ति उनके पुत्र हरीश चंद्र जोशी के नाम पर दर्ज हो गयी। हरीश चंद्र जोशी ने इसमें अस्पताल की जगह होटल व रेस्टोरेंट खोलने के साथ उसकी छत पर निर्माण कार्य भी कराया। इसकी शिकायत जब स्थानीय विधायक व सभासदों ने उच्च अधिकारियों से की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने तथा जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पिथौरागढ़ में अस्पताल की जगह होटल निर्माण पर रोक
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