Wednesday, October 30, 2024
Homeउत्तराखण्डचेक बाउंस होने पर छह माह का कारावास

चेक बाउंस होने पर छह माह का कारावास

जसपुर। चेक बाउंस के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने एक व्यक्ति को अर्थदंड सहित छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सलीम अहमद ने बताया कि नगर निवासी तेज प्रकाश ने अपने ठेकेदार के माध्यम से 10 सितंबर 2017 को लकड़ी व्यापारी राशिद हुसैन से 50 हजार रुपये कीमत की इमारती लकड़ी चौखट, विंडो, वेंटिलेटर आदि की खरीद की थी। इसके एवज में 12 हजार 500 रुपये नकद और शेष रकम 37 हजार 500 रुपये का अपने खाते से चेक दिया था।
बताया कि चेक को लकड़ी व्यापारी ने तय तिथि पर बैंक में जमा किया तो बैंक ने बिना भुगतान के राशि अपर्याप्त बताकर वापस कर दिया। व्यापारी ने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी कार्रवाई कर न्यायालय में वाद दायर कर दिया। वाद के बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज सिंह राणा ने तेज प्रकाश को छह माह के सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 70 हजार रुपये लकड़ी व्यापारी को बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न किए जाने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments