Thursday, October 31, 2024
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जीएसटी अनियमितता पर दो यूनीसेक्स सैलून पर 10 हजार का जुर्माना

रुद्रपुर। जनता से जीएसटी वसूली कर जेब भरने वाले दो यूनीसेक्स सैलून के संचालकों पर राज्य कर विभाग ने कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर दोनों पर जुर्माने की कार्रवाई कर नोटिस दिया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर आरएल वर्मा के निर्देश पर राज्य कर विभाग की टीम ने सोमवार को यूनीसेक्स सैलून संचालक के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने अंगददेव कांप्लेक्स में संचालित मिडास टच यूनीसेक्स सैलून की जांच की। टीम ने पाया कि सैलून का पंजीकरण विभाग की ओर से निरस्त कर दिया गया था। फर्म की ओर से छह माह से जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया जा रहा था। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान फर्म कार्यरत पाई गई और मौके पर छह कर्मचारी कार्य करते मिले।
राज्य कर अधिकारी प्रकाश चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि फर्म की ओर से रीवोकेशन का आवेदन अभी नहीं किया गया था। ग्राहकों से टैक्स वसूलने के बाद जमा न करने पर जीएसटी की धारा 122 और 125 के तहत पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाकर नोटिस दिया गया। सिविल लाइन रोड स्थित मेकओवर यूनीसेक्स सैलून का भी निरीक्षण किया गया। फर्म की ओर से मार्च 2022 के बाद से रिटर्न नहीं दाखिल किया गया है। फर्म की ओर से मौके पर पंजीकरण से संबंधित कागजात, रेंट एग्रीमेंट कॉपी, ग्राहकों को जारी किया जाना वाले बिल की कॉपी नहीं प्रस्तुत की गई। ऐसे में फर्म पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा नोटिस जारी किया गया।

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