Thursday, November 28, 2024
Homeअपराधपूर्व डीएफओ किशन चंद को नहीं मिली शॉर्ट टर्म जमानत

पूर्व डीएफओ किशन चंद को नहीं मिली शॉर्ट टर्म जमानत

नैनीताल। हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व डीएफओ किशन चंद की शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। किशन चंद ने प्रार्थनापत्र दायर कर बीमारी के उपचार के लिए शॉर्ट टर्म जमानत की मांग की थी। सरकार की ओर से कहा गया कि जमानत प्रार्थनापत्र निचली अदालत में लंबित है। उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है इसलिए इनके प्रार्थनापत्र को खारिज किया जाए। किशन चंद पर कालागढ़ वन प्रभाग के पाखरो और मोरघट्टी में अवैध निर्माण के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments