Thursday, October 8, 2026
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फर्जी लाटरी कूपनों से नकली सामान बेचने के पांचों आरोपियों की जमानत खारिज

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने बेतालघाट के गांवों में फर्जी लॉटरी कूपनों के माध्यम से नकली सामान बेचने के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पिछले दिनों बेतालघाट ब्लाॅक के घिरौली गांव निवासी सतीश कुमार ने बेतालघाट पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग फर्जी लॉटरी कूपनों के माध्यम से टीवी, गैस चूल्हे समेत अन्य नकली सामान बेच रहे हैं और अब तक कई लोगों को ठग चुके हैं। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में भगवान सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम कलेनापुर थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात, विनीत सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी मेराकुंज थाना मेहाल विहाल वेस्ट दिल्ली, लोकेश सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी पदमपुर कानपुर, दीपू सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी कलेनापुर, थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात और अवधेश सिंह पुत्र मान सिंह निवासी कलेनापुर, थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात को लॉटरी कूपनों व सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष गांवों में जाकर नकली सामान बेचने की बात स्वीकार की थी। सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में सभी पांचों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया।

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