Saturday, November 23, 2024
Homeउत्तराखण्डचुनावी रैलियों और रोड शो पर 11 फरवरी तक रोक, नाइट कर्फ्यू...

चुनावी रैलियों और रोड शो पर 11 फरवरी तक रोक, नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट

विधानसभा चुनाव के बीच कोविड संक्रमण के चलते राजनीतिक दलों की बड़ी रैलियों, रोड शो की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। चुनाव आयोग ने पूर्व में एक फरवरी से रैलियों और रोड शो से रोक हटाने की घोषणा की थी, लेकिन अब सोमवार को आयोग ने समीक्षा बैठक कर इस रोक को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। तब तक प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल के रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि आयोग ने कुछ राहतें भी दी हैं। इसके तहत हर जिले के डीएम की ओर से निर्धारित खुली जगह पर अब 1000 लोगों की क्षमता के साथ जनसभा की जा सकेगी। पहले यह आंकड़ा 500 का था। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा।
आयोग ने यह भी तय किया है कि अब नेता डोर टु डोर प्रचार में 10 के बजाए 20 लोगों को साथ लेकर जा सकेंगे। इसी प्रकार इनडोर मीटिंग में भी 300 के बजाए 500 लोगों या उस हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल किया जा सकेगा। सभी राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने प्रत्याशियों की हर सभा में कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन कराएं।
एक दिन का ही मिल सकता है मौका
चूंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को हैं। नियमों के हिसाब से इसके 48 घंटे पहले यानी 12 फरवरी से चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। ऐसे में 11 फरवरी तक पहले से ही बड़ी रैलियों, रोड शो पर रोक है तो प्रत्याशियों को केवल 12 फरवरी का समय मिल सकता है। हालांकि अभी चुनाव आयोग इसकी समीक्षा करने के बाद ही आगामी निर्देश जारी करेगा।
उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट
प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट दे दी है। अब रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा। जबकि होटल, रेस्तरा, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोला जा सकेगा।
शासन की ओर से सोमवार को जारी एसओपी के मुताबिक व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 11 फरवरी तक बंद ही रहेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
समस्त सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह व सांस्कृतिक समारोह में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। होटलों में स्थित सभागार, स्पा या जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे, जो गतिविधियां निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित हैं, उन गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित इंडोर मीटिंग में अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थान, हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों (जो भी कम हो) उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। वहीं, चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर 11 फरवरी तक रोक और अन्य प्रतिबंध व राहत भी एसओपी में शामिल की गई है।
9वीं तक स्कूल अगले आदेश तक रहेंगे बंद
प्रदेश में कक्षा एक से 9वीं तक के स्कूल अगले आदेश तक भौतिक रूप से बंद रहेंगे। इनमें ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अगले आदेश तक बंद रखा गया है। हालांकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments