Wednesday, October 30, 2024
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चर्चित सिपाही बसंत बोरा हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्र कैद

रुद्रपुर। सात साल पहले गदरपुर में पिकअप से कुचलकर सिपाही बसंत बोरा की हत्या और दूसरे सिपाही को घायल करने के मामले में न्यायालय ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पांचों मुरादाबाद के मूढापांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभियोजन के अनुसार बीते 12 दिसंबर 2015 की आधी रात को पशु चोर ग्राम ग्राम महतोष मोड़ पर रहने वाले भूकन लाल के घर पहुंचे थे। चोरों ने भूकन के घर में घुसकर तीन भैंसों को खोला और उनको पिकप में लाद रहे थे। भैंसों की आवाज सुनकर भूकन और उनकी पत्नी शकुंतला ने चोरों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने दोनों को पीटकर घायल कर दिया था। चोर शकुंतला का मोबाइल लूटकर वाहन में बैठकर भाग गए थे। ग्रामीणों की सूचना पर सिपाही सुभाष जोशी ने गश्त पर निकले साथी सिपाही जितेंद्र कुमार और बसंत बोरा को सूचना दी थी। इसके बाद दोनों सिपाहियों ने रतनपुरा में जिला पंचायत का बेरियर गिराकर पिकअप सवार चोरों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन चोरों ने पिकअप से टक्कर मारकर बेरियर तोड़ दिया और बिलासपुर की ओर भागने लगे।
दोनों सिपाहियों ने पिकअप का पीछा किया, मगर चोर भाग गए। दोनों सिपाही बाइक से वापस लौट रहे थे तो पिकप गाड़ी वापस लौटी और उनकी बाइक पर पीछे से जान लेने के इरादे से टक्कर मार दी थी। जिसमें जितेंद्र और बसंत खेत में गिरकर घायल हो गए और उनकी राइफल व बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बसंत को मृत घोषित कर दिया था। हमले में जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिपाही जितेंद्र के साथ भूकन ने भी चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मुरादाबाद जिले के मूढ़ापांडे थाना क्षेत्र के ग्राम खानपुर लम्खी निवासी मोहम्मद रफी, सूखा, ग्राम वीरपुर निवासी भूरा, अनमोल और ग्राम दलपतपुर निवासी आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले का मुकदमा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की न्यायालय में चला। जिसमें एडीजीसी (फौजदारी)लक्ष्मी नारायण पटवा ने 15 गवाह पेश कर सभी पांच अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्त मोहम्मद रफी पर 40 हजार, सूखा, अनमोल, भूरा और आसिफ पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इंसेट: अर्थदंड में से 50 हजार बसंत के परिजनों को देने के आदेश
रुद्रपुर। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि अभियुक्तों पर लगाए अर्थदंड की धनराशि वसूल होने पर उसमें से 50, 000 रुपये मृतक सिपाही बसंत बोरा को दिए जाएं। इसके अलावा 25 हजार रुपये घायल जितेंद्र को दिया जाए। इस मामले में अभियुक्त बनाए गए रामपुर जिले के रहने वाले नदीम और मुशाहिद को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।

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