Wednesday, October 28, 2026
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Homeउत्तराखण्डहत्या के प्रयास के दोषी को सात साल की सजा

हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल की सजा

हल्द्वानी। कुल्यालपुरा में 2013 में रेत विक्रेता पर धारदार हथियार से हमला कर घायल करने के दोषी ओमप्रकाश को द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरजा शंकर पांडेय ने बताया कि वादी दिगंबर सिंह रावत रेता बिक्री का काम करता था। छह सितंबर 2013 की रात दिगंबर ट्रक से रेता उतारकर वापस लौट रहा था। रास्ते में अभियुक्त ओम प्रकाश सिंह उर्फ पप्पू सपाटा निवासी कुल्यालपुरा के साथ उसकी कहासुनी हो गई।
इतने में ओम प्रकाश ने दिगंबर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दिगंबर गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसे 32 टांके लगाने पड़े। अगले दिन पीड़ित ने ओमप्रकाश के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जिरह के दौरान शासकीय अधिवक्ता की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पूरा प्रकरण सुनने के बाद सोमवार को न्यायाधीश नीलम रात्रा ने ओम प्रकाश को दोषी करार देते हुए सात साल कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का 50 फीसदी वादी को देने का भी आदेश दिया है।

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