Saturday, October 24, 2026
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Bangladesh: शेख हसीना के खिलाफ आज फैसला, मानवता विरोधी अपराधों में क्या हैं आरोप और सजा के बाद क्या बदल जाएगा?

Bangladesh Big News: मानवता विरोधी अपराध मामले में आज शेख हसीना पर फैसला, पूरे देश में हाई अलर्ट

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आज अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अपना अहम फैसला सुनाने जा रहा है। यह मामला 2023 में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से कई लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है।
फैसले से पहले सुरक्षा एजेंसियों को पूरे देश में हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई शहरों में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद कुछ जिलों से हिंसा की खबरें भी मिल रही हैं।


मामले की पृष्ठभूमि: अशुलिया और ढाका में गोलीकांड का गंभीर आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 5 अगस्त 2023 को अशुलिया और ढाका के चंखरपुल क्षेत्र में छात्र प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें छह छात्रों की मौत हुई।
आरोप है कि इनमें से पाँच शवों को जलाया गया और एक छात्र को जिंदा रहते हुए आग लगा दी गई थी।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण इन्हीं घटनाओं से जुड़े मामले में आज सजा का एलान करेगा।


1,400 लोगों की मौत की जिम्मेदारी का भी आरोप

अभियोजन पक्ष का दावा है कि जुलाई 2023 में अवामी लीग सरकार की कार्रवाई में कुल 1,400 लोगों की मौत हुई थी, और इसके लिए सीधे तौर पर शेख हसीना को जिम्मेदार माना जा रहा है।
उन्हें “मास्टरमाइंड” बताते हुए मौत की सजा की मांग की गई है।

वहीं शेख हसीना और उनकी पार्टी का कहना है कि यह मुकदमेबाजी राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है।


शेख हसीना पर लगाए गए पांच मुख्य आरोप

1. हत्या, यातना और अमानवीय कृत्यों के लिए उकसाने का आरोप

आरोप है कि हसीना और उनके शीर्ष अधिकारियों ने:

  • हत्या,

  • हत्या के प्रयास,

  • यातना,
    और अन्य अमानवीय कृत्यों को न केवल रोकने में विफलता दिखाई, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया।

14 जुलाई की प्रेस वार्ता के बाद गृह मंत्री असदुज्जमान और आईजीपी मामून पर इन कार्रवाइयों में सहयोग करने का आरोप है।


2. छात्रों पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों से कार्रवाई का आदेश

अभियोजन के अनुसार, छात्र प्रदर्शनों को कुचलने के लिए:

  • हेलीकॉप्टर,

  • ड्रोन
    और अन्य घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश सीधे शेख हसीना ने दिया था।
    पूर्व गृह मंत्री और आईजीपी ने इसे लागू करवाया।


3. रंगपुर में छात्र अबू सईद की हत्या का मामला

रंगपुर स्थित बेगम रोकैया विश्वविद्यालय के पास प्रदर्शनकारी छात्र अबू सईद की हत्या में भी हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया है।
साथ ही भड़काऊ भाषण देने और हथियारों के इस्तेमाल का आदेश देने का आरोप भी शामिल है।


4. ढाका के चंखरपुल में छह निहत्थे छात्रों की हत्या

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि चंखरपुल में छह निहत्थे छात्रों की हत्या:

  • साजिश,

  • मिलीभगत,

  • और प्रत्यक्ष आदेश
    के तहत की गई थी।


5. अशुलिया में छह छात्रों की हत्या, शवों को जलाने का आरोप

सबसे गंभीर आरोप अशुलिया का है, जहां छह छात्र मारे गए।
इनमें से पाँच के शव जला दिए गए और एक प्रदर्शनकारी को कथित तौर पर जीवित जलाया गया।


फैसले के बाद क्या होगा?

सरकार ने संकेत दिया है कि न्यायाधिकरण का फैसला राष्ट्रीय प्रसारण चैनलों पर लाइव दिखाया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय ट्रिब्यूनल का होगा।
गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने स्पष्ट किया कि फैसले पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

क्या आरोपी अपील कर सकेंगे?

अभियोजक तमीम के अनुसार:

  • कोई भगोड़ा आरोपी अपील का हकदार नहीं है।

  • अपील के लिए आरोपी को गिरफ्तार होना या आत्मसमर्पण करना आवश्यक है।

  • दोष सिद्ध होने के बाद 30 दिनों के भीतर अपील दायर करनी होगी।

  • सर्वोच्च न्यायालय को 60 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा।


यह फैसला बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य और कानून व्यवस्था पर गहरा असर डालने वाला माना जा रहा है।

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