देहरादून।
निजी परमिट वाहनों के संचालन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर चलने वाले निजी वाहन केवल अपने होम स्टेट यानी जिस राज्य से उन्हें परमिट जारी हुआ है, वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। यह नया प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत देश के सभी राज्यों में लागू होगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 जारी किए गए हैं। ये संशोधन पहले से लागू अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 में किए गए हैं, जिनका उद्देश्य परमिट प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है।
होम स्टेट से ही होगी यात्रा की शुरुआत
नए नियमों के तहत अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि पर्यटक वाहन अपनी यात्रा उसी राज्य से प्रारंभ करें, जहां से उन्हें परमिट मिला है। इसके अलावा, कोई भी निजी परमिट वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक समय तक नहीं रह सकेगा। इस प्रावधान से बाहरी राज्यों में लंबे समय तक बिना नियंत्रण के चल रहे वाहनों पर रोक लगेगी।
टोल बकाया और परमिट अवधि में बदलाव
परमिट के लिए आवेदन करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कोई भी टोल शुल्क बकाया न हो।
सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए परमिट की वैधता अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया है, जिससे वाहन स्वामियों को लंबी अवधि की राहत मिलेगी।
पहचान और सत्यापन होंगे अनिवार्य
नए नियमों में पहचान और सत्यापन को लेकर भी सख्ती की गई है।
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व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
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कंपनियों और फर्मों को कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) या जीएसटी नंबर प्रस्तुत करना होगा।
इस व्यवस्था से यह सत्यापित किया जाएगा कि वाहन का पंजीकरण और व्यवसाय उसी राज्य में है, जहां से परमिट जारी किया गया है।
उत्तराखंड के वाहन संचालकों पर असर
देहरादून सहित उत्तराखंड के कई शहरों से बड़ी संख्या में निजी पर्यटक वाहन अन्य राज्यों में संचालित होते हैं। नए नियम लागू होने के बाद ऐसे वाहन संचालकों को अपने संचालन की योजना में बदलाव करना पड़ेगा।
सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से न केवल नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा, बल्कि अवैध संचालन पर भी प्रभावी रोक लगेगी। 1 अप्रैल 2026 के बाद निजी परमिट वाहनों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।