Thursday, February 26, 2026
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पिटकुल एमडी पीसी ध्यानी को हटाने के हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

तकनीकी अर्हता को लेकर नियुक्ति रद्द, शासन ने शुरू की कानूनी तैयारी

देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति रद्द किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अब पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मामले को न्याय विभाग को भेज दिया गया है।

10 सितंबर 2022 के आदेश को दी गई थी चुनौती

मामले के अनुसार पिटकुल में चीफ इंजीनियर लेवल-1 राजीव गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में 10 सितंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत प्रकाश चंद्र ध्यानी को प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार इस पद के लिए निर्धारित तकनीकी अर्हता ध्यानी के पास नहीं है।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि अधिनियम के अनुसार प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता अनिवार्य है। अदालत ने पाया कि ध्यानी निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते, इसलिए उनकी तैनाती को निरस्त किया जाता है।

साथ ही न्यायालय ने निर्देश दिया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए और फिलहाल किसी पात्र तकनीकी अधिकारी को प्रभारी एमडी नियुक्त किया जाए।

सरकार ने कहा—कानूनी विकल्पों पर विचार

प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी चल रही है और विधिक राय ली जा रही है।

सरकार का मानना है कि कुछ बिंदुओं पर पुनः सुनवाई की आवश्यकता है, जिसके चलते अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी।

ऊर्जा विभाग में हलचल

हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऊर्जा विभाग और पिटकुल प्रशासन में हलचल है। फिलहाल शासन की ओर से अंतरिम व्यवस्था को लेकर विचार-विमर्श जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुनर्विचार याचिका पर अदालत क्या फैसला सुनाती है।

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