देहरादून
उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित हुई। सचिवालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। इनमें उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने, वीर उद्यमी योजना को स्वीकृति देने समेत कई अहम फैसले शामिल हैं।
बैठक की शुरुआत में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश की जानकारी मंत्रिमंडल को दी। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
लोक निर्माण विभाग (PWD)
राज्य में एक ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी दी गई।
न्यायिक अधिकारियों को लोन सुविधा
राज्य में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ई-वाहनों के लिए ब्याज दर 4 प्रतिशत और अन्य वाहनों के लिए 5 प्रतिशत तय की गई है।
वन विभाग में आयु सीमा में बदलाव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है।
पीएम सूर्य घर योजना
31 मार्च 2025 तक जिन लाभार्थियों के सोलर संयंत्र लग चुके हैं, उन्हें योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और उसी आधार पर बजट का प्रावधान किया जाएगा।
उच्च शिक्षा से जुड़ा फैसला
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को प्रख्यापित करने की अनुमति दी गई है।
लोक संपत्ति वसूली अधिनियम
उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
होमगार्ड नियमावली को मंजूरी
गृह विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी दी गई। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद पहले ही सृजित किया जा चुका था।
पुलिसकर्मियों को डिजिटल प्रशिक्षण
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों को डिजिटल और कंप्यूटर आधारित व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जाएगा।
वर्दीधारी पदों की आयु सीमा
पुलिस, पीएसी और आईआरबी जैसे वर्दीधारी पदों के लिए प्रस्तावित नई आयु सीमा दिसंबर 2028 के बाद लागू होगी। फिलहाल पुरानी आयु सीमा और शारीरिक मानक ही लागू रहेंगे।
एडेड स्कूलों में सेवा अवधि का मामला
एडेड स्कूलों में पदोन्नति से संबंधित सेवा अवधि के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई गई है।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य
राज्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
मंडी शुल्क पर फैसला
रबी और खरीफ सत्र में गेहूं और धान की खरीद पर मंडी शुल्क अधिकतम 2 प्रतिशत ही रहेगा।
वीर उद्यमी योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत हिस्सा अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया जाएगा। साथ ही उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा, जिससे वे स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना ढांचे को भी मंजूरी दी। इसके अलावा पंचम विधानसभा सत्र के सत्रावसान को स्वीकृति दी गई और देवभूमि परिवार अधिनियम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।