Friday, April 3, 2026
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बदरीनाथ धाम में सख्त नियम लागू करने की तैयारी, भागवत कथा व भंडारे के लिए लेनी होगी अनुमति

बदरीनाथ: उत्तराखंड के पवित्र बदरीनाथ धाम में धार्मिक आयोजनों और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए नगर पंचायत की ओर से नए नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है। इन नियमों के तहत अब धाम क्षेत्र में भागवत कथा, भंडारा या किसी भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

नगर पंचायत बदरीनाथ की ओर से इसके लिए तीन उपविधियां (बायलॉज) तैयार की गई हैं। इनके अनुसार, कोई भी व्यक्ति या संस्था नगर पंचायत की अनुमति के बिना धार्मिक आयोजन नहीं कर सकेगी। आयोजकों को इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करता है तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

धाम क्षेत्र में मांस लाने पर लगेगा प्रतिबंध

नए नियमों के तहत बदरीनाथ क्षेत्र में मांस लाने और उसके उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति क्षेत्र में मांस लाते या उसका उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।

झुग्गी-झोपड़ी बनाने से पहले लेनी होगी अनुमति

नगर पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बदरीनाथ क्षेत्र में बिना अनुमति के झुग्गी-झोपड़ी या अस्थायी आवास नहीं बनाए जा सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति अस्थायी आवास बनाना चाहता है तो उसे पहले नगर पंचायत से अनुमति लेनी होगी। साथ ही ऐसे स्थानों पर स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए शौचालयों का निर्माण भी अनिवार्य किया जाएगा।

तीन नई उपविधियां बनाई गईं

नगर पंचायत द्वारा बनाई गई उपविधियों में

  • मांसाहार परिवहन एवं उपयोग प्रतिबंध उपविधि-2026
  • झोपड़ी, अस्थायी आवास नियंत्रण एवं स्वच्छता उपविधि
  • भंडारा, भागवत एवं विशेष कार्यक्रम नियंत्रण उपविधि

शामिल हैं। इन नियमों के माध्यम से बदरीनाथ धाम क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया जाएगा।

अनुमति के साथ लिया जाएगा यूजर चार्ज

हर साल बदरीनाथ धाम की यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा और भंडारों का आयोजन करवाते हैं। पहले कई आयोजनों के लिए अनुमति नहीं ली जाती थी, लेकिन अब नगर पंचायत ने इसके लिए अनुमति के साथ यूजर चार्ज की व्यवस्था भी की है, ताकि धाम क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

गजट नोटिफिकेशन के बाद लागू होंगे नियम

ज्योतिर्मठ के उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि इन उपविधियों को आपत्तियों और सुझावों के बाद गजट नोटिफिकेशन के लिए रुड़की भेज दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन्हें औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।

नगर पंचायत बदरीनाथ के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित ने बताया कि पिछले वर्षों में कुछ मजदूर क्षेत्र में मांस के साथ पकड़े गए थे। इसी को देखते हुए अब क्षेत्र में मांस लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम की धार्मिक मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं।

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