देहरादून। 14 मई को जिले के सभी न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, परिवार, श्रम, भूमि अर्जन, दीवानी, राजस्व, बिजली और पानी के बिल, वेतन भत्ते, सेवानिवृत्ति, रिकबरी और अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार निरस्तारित हो सकते हैं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए लोग जिस अदालत में केस चल रहा है, वहां आवेदन कर या ऑनलाइन आवेदन कर अपना केस लोक अदालत में लगवा सकते हैं।