जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिलेभर में कोविड गाइडलाइन लागू कर दी गई है। अब सार्वजनिक स्थल पर बगैर मास्क के पाए जाने पर 500 से लेकर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क, गमछा, दुपट्टा, स्कार्प आदि अनिवार्य रूप से पहनना होगा। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिलेभर में सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के मुताबिक मास्क नहीं पहनने व कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिलेभर में उपजिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्टेªट, पुलिस क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्षों को जिलेभर में कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अब मास्क नहीं पहना तो लगेगा 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना
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