Sunday, November 24, 2024
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बरगाड़ी बेअदबी केस: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने दो केसों में मांगी जमानत, नौ मई को होगी सुनवाई

साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी केस में चार्जशीट डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने के केसों में जमानत मांगी है। शनिवार को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई।
बेअदबी प्रकरण से जुड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी करने के मामले में डेरा प्रमुख को पहले से ही जमानत मिली हुई है। इस केस में निचली अदालत में जमानती बांड भी भरा जा चुका है। इस याचिका के आधार पर अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है। जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले के समय कुल तीन घटनाएं सामने आई थीं। इसमें सबसे पहले 1 जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी हुआ था। उसी साल 24 सितंबर को इसी गुरुद्वारा साहिब के बाहर विवादित पोस्टर लगाया गया और कुछ समय के बाद 12 अक्टूबर 2015 को गांव बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के बाहर पावन स्वरूप की बेअदबी की गई।
तीनों घटनाओं के संदर्भ में थाना बाजाखाना में क्रमवार एफआईआर नंबर 63, 117 व 128 दर्ज हैं। इनमें जांच के बाद पंजाब पुलिस की एसआईटी ने डेरा सिरसा के अनुयायियों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा डेरा सिरसा के राष्ट्रीय कमेटी के तीन सदस्यों के अलावा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी चार्जशीट किया गया। इन तीनों केसों में तीन दिन पहले भी डेरा प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदकोट की अदालत में पेशी भुगती थी। उसी दिन डेरा प्रमुख ने स्वरूप चोरी केस (एफआईआर नंबर 63) में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के आधार पर फरीदकोट अदालत में 50 हजार का जमानती बांड भी भरा था। बाकी दोनों केसों (एफआईआर-117 व 128) में भी नियमित जमानत के लिए अब डेरा प्रमुख ने याचिका दाखिल की है।

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