बिना लाइसेंस के मीट की दुकान चलाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छह दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर करा दिया है। इसके साथ ही दूध, दही, मिठाई आदि के सैंपल फेल होने पर छह मिलावटखोरों के खिलाफ भी वाद दायर कराया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और बिना लाइसेंस के मीट की दुकान चलाने के खिलाफ 12 दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए सलेमपुर, रोशनाबाद और नवोदय चौक क्षेत्र में दूध दही और पनीर के सैंपल भरे थे। जांच में छह सैंपल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए गए थे। विभाग ने रोशनाबाद और सलेमपुर में बिना लाइसेंस के चल रही छह मीट की दुकानों को भी बंद करा दिया था। विभाग ने अब इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाद दायर करा दिया गया है। इसके साथ ही छह अन्य मिलावटखोरों के खिलाफ भी वाद दायर कराए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बता दें कि अप्रैल माह में हरिद्वार जनपद से करीब 12 से 14 सैंपल खाद्य पदार्थों के लिए गए थे। खाद्य सुरक्षा विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर संदीप मिश्रा ने बताया कि छह खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल पाए जाने और छह मीट की दुकानों का संचालन उचित लाइसेंस के बिना कराए जाने पर 12 दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज करा दिया गया है। इसके साथ ही छह अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल पाए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद इनके खिलाफ भी एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
बिना लाइसेंस मीट की दुकान चलाने पर छह के खिलाफ वाद दायर
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