नैनीताल। हाईकोर्ट ने मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की को बीएमएस की पढ़ाई कर चुके याचिकाकर्ता छात्रों को इंटर्नशिप कराने के निर्देश दिए हैं। कॉलेज ने बढ़ी हुई दरों पर फीस जमा न करने पर इन छात्रों को इंटर्नशिप की अनुमति नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने इसी कॉलेज के द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को भी 10 मई से हो रही परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र अजय व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें जनवरी 2022 से इंटर्नशिप करनी थी लेकिन उनके कॉलेज ने बढ़ी हुई फीस के 2.15 लाख रुपये जमा करने पर रजिस्ट्रेशन के कागज चिकित्सा परिषद को भेजने की शर्त रखी थी। छात्रों का कहना था कि उन्होंने पूर्व निर्धारित और कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के क्रम में फीस जमा कर दी है। एकलपीठ ने चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार व कॉलेज प्रबंधन को कोर्ट में तलब किया था। कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें इंटर्नशिप कराने के आदेश दिए हैं। उधर, इसी कॉलेज के बीएमएस चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र अभिषेक, हार्दिक पांडे व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वे चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं। उन्हें कॉलेज में 10 मई से प्रस्तावित द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा में शामिल होना है लेकिन कॉलेज बढ़ी हुई फीस देने की शर्त पर बैक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहा है जबकि उन्होंने पहले से तय फीस जमा की है। इस मामले में कोर्ट ने छात्रों से फिलहाल 25 हजार रुपये प्रति छात्र के हिसाब से फीस जमा करने को कहा है। साथ ही चिकित्सा परिषद व कॉलेज प्रबंधन से छात्रों के बैक परीक्षा फार्म आज ही भरकर उन्हें प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए ताकि वे 10 मई से बैक परीक्षा में शामिल हो सकें।
बीएमएस की पढ़ाई कर चुके छात्रों को इंटर्नशिप कराने के निर्देश
RELATED ARTICLES