तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि घुड़दौड़ी स्थित जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी की बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में पूर्व में रजिस्ट्रार पद पर संदीप कुमार की नियुक्ति को नियम विरुद्ध पाते हुए उसे निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक एक्ट बनाया जाए। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनियमितता के आरोप में रजिस्ट्रार संदीप कुमार निलंबित चल रहे हैं। 19 अगस्त 2021 को शासन ने रजिस्ट्रार संदीप कुमार को पिथौरागढ़ के एक इंजीनियरिंग कालेज से संबद्ध कर दिया था। हाईकोर्ट के वर्ष 2009 से संबंधित आदेश के अनुपालन में भी एक कमेटी का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में रखी जाएगी। एक अन्य निर्णय के तहत इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक पर कार्रवाई संबंधी डीएम की रिपोर्ट की समीक्षा भी अगली बैठक में होगी। कार्मिकों संबंधी मामले में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति व ग्रेेड पे वृद्धि की जाएगी। बैठक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रभारी व्यवस्था को समाप्त कर निदेशकों की पूर्णकालिक नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग-अलग नियमों को एक अधिनियम के तहत लाया जाएगा। इंजीनियरिंग कालेजों के अलग-अलग नियमों के चलते अधिकारी एवं कर्मचारी एक ही जगह पर जमे हैं। जिससे इन संस्थानों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बैठक में सचिव तकनीकी शिक्षा एवं बोर्ड के उपाध्यक्ष रविनाथ रमन, बोर्ड के सदस्य सचिव एवं निदेशक डा.वाई सिंह, निदेशक प्राविधिक शिक्षा हरि सिंह, संयुक्त सचिव संजय टोलिया आदि मौजूद रहे।
रजिस्ट्रार की नियुक्ति निरस्त: इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए बनेगा एक एक्ट, बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला
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