नैनीताल। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले में पिकअप चालक के आत्महत्या मामले में वाहन मालिक दिनेश पुनेड़ा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार दस अक्तूबर को दौला निवासी अनुसूचित जाति के युवक पवन कुमार ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पवन की मां की ओर प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि वाहन मालिक दिनेश पुनेड़ा की प्रताड़ना से तंग आकर बेटे ने आत्महत्या की है। पुलिस ने इस मामले में एससी-एसटी एक्ट व धारा-306 के तहत केस दर्ज कर दिनेश पुनेडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। इसमें कहा था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया।