पथरी क्षेत्र के ऐथल गांव निवासी शिकायतकर्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई करते हुए सर्विस सेंटर के प्रतिनिधियों को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए 58,334 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, क्षतिपूर्ति, शिकायत खर्च और अधिवक्ता की फीस के रूप में 10 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए। शिकायतकर्ता ऐथल के साजिद ने स्थानीय विक्रेता/डीलर मलिक ऑटोमोबाइल लक्सर रोड धनपुरा, सर्विस सेंटर सतनाम ऑटो आर्यनगर ज्वालापुर और टीवीएस मोटर कंपनी चेन्नई के खिलाफ शिकायत दायर की थी। बताया था कि उसने कंपनी निर्मित बाइक 58,334 रुपये में खरीदी थी। सर्विस सेंटर में उसे खराब होने पर वारंटी अवधि में निशुल्क ठीक कराने का वादा किया था, लेकिन वारंटी अवधि में उक्त बाइक को तीसरे गियर में डालते ही आवाज आनी शुरू हो गई थी। जिसकी शिकायत स्थानीय सर्विस सेंटर को भी दी है।
सर्विस सेंटर के मैकेनिक ने रिपेयर करने के 1,333 रुपये चार्ज लिया, लेकिन दोबारा फिर वही समस्या आ गई। दोबारा मैकेनिक ने रिपेयर कर 1,600 रुपये चार्ज लिए। दो बार उक्त बाइक को ठीक कराने के बाद भी वही समस्या बनी रही। शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवरसेन, सदस्य अंजना चड्डा, विपिन कुमार ने स्थानीय विक्रेता और सर्विस सेंटर को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। वहीं, वाहन निर्माता कंपनी के विरुद्ध शिकायत निरस्त कर दी गई।
सर्विस सेंटर पर आयोग ने ठोका जुर्माना
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