Saturday, February 14, 2026
Homeउत्तराखण्डठेकेदार-प्रतिष्ठानों को 20 दिन में मिल जाएगा श्रम का लाइसेंस, नियमावली पर...

ठेकेदार-प्रतिष्ठानों को 20 दिन में मिल जाएगा श्रम का लाइसेंस, नियमावली पर लगी कैबिनेट की मुहर

प्रदेश में श्रमिकों की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों और श्रमिकों की सेवाएं लेने वाले प्रतिष्ठानों को अब श्रम विभाग से हर हाल में 20 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि अगर अधिष्ठानों के पंजीकरण के लिए मुख्य नियोजक, श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। उस आवेदन पर अधिकारी 20 दिन में निर्णय नहीं लेता तो वह स्वत: पंजीकृत समझा जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित नियमावली में यह संशोधन भी किया गया है कि अगर ठेकेदार की ओर से लाइसेंस लेने को पोर्टल पर आवेदन किया गया है तो उसे भी 20 दिन में निस्तारित करना होगा। नहीं तो ठेकेदार को भी स्वत: लाइसेंस जारी हो जाएगा।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments