अल्मोड़ा। चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन माह की सजा सुनाई है। उसे 6 लाख 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी चुकाना होगा। अधिवक्ता अक्षय जोशी ने जानकारी दी कि दुगालखोला निवासी विराट रवि की पत्नी ने जनवरी 2018 को एसबीआई की लाला बाजार शाखा से 5 लाख रुपये का ऋण लिया जिसमें वह गारंटर था। बाद में ऋण खाता एनपीए हो गया तो विराट रवि ने इसे सुचारु करने के लिए बैंक को जुलाई 2019 में चेक दिया जो बाउंस हो गया। प्रबंधक सुमित कुमार ने अगस्त 2019 में उसके खिलाफ वाद दायर किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था जिस पर शुक्रवार को फैसला आया। सीनियर सिविल जज संदीप सिंह भंडारी ने सभी पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद विराट रवि को दोषी करार देते हुए तीन माह कारावास व 6 लाख 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि बैंक को दिए जाने के आदेश जारी किए हैं।
चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह की सजा
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