Wednesday, April 1, 2026
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देहरादून: फर्जी लोन घोटाले में बैंक मैनेजर समेत 14 दोषी, चार साल की सजा और जुर्माना

देहरादून: फर्जी ऋण स्वीकृत करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के एक प्रबंधक समेत 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने दो अन्य धाराओं के तहत भी उन्हें दोषी ठहराते हुए 15-15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में अदालत ने अन्य 13 आरोपियों को भी दोषी मानते हुए प्रत्येक को एक वर्ष के कारावास के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

सीबीआई कोर्ट के आदेश के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान ऊधमसिंह नगर जिले में स्थित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में तैनात प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर ने किसानों और कुछ डीलरों के साथ मिलीभगत कर किसान क्रेडिट कार्ड और फसल ऋण योजना के तहत फर्जी लोन स्वीकृत किए थे। इस दौरान कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज जमा कर बैंक से ऋण प्राप्त किया था।

मामले का खुलासा होने के बाद वर्ष 2018 में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीबीआई ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद लगातार सुनवाई चलती रही और अंततः अदालत ने सभी साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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