रुद्रपुर। दो अक्तूबर 2011 को रुद्रपुर में हुए दंगे में हत्या के केस के पांच आरोपियों को अपर जिला जज तृतीय की कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। दंगे के दौरान रुद्रपुर में चार लोगों की हत्या हो गई थी। हत्या के केस में कुल 37 लोग आरोपी थे। रुद्रपुर में वर्ष 2011 में दंगे के दौरान हुई फायरिंग और आगजनी के बीच के चार लोगों की हत्या हो गई थी। हत्या के केस में 37 लोग आरोपी थे। इस केस में अपर जिला जज तृतीय रजनीश शुक्ला की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पांडेय ने बताया कि कोर्ट से दोषमुक्त लोगों में मन्नू शर्मा, सलीम अहमद, विजय यादव, जॉनी भाटिया व नवरतन गंगवार शामिल हैं।
रुद्रपुर के दंगे का यह पहला मूल मुकदमा था जिसे कोतवाल आरएस असवाल ने दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने पुलिस की विवेचना को संदिग्ध माना है। पुलिस ने जिन लोगों को गवाह बनाया था वह बाद में मुकर गए थे। उन्होंने अदालत में साफ कहा कि जिस समय दंगा हुआ वह (गवाह) घर में थे और उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता पांडेय ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने हत्या के केस के पांच आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
रुद्रपुर दंगे में हत्या के केस से पांच आरोपी दोषमुक्त
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