नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सचिव विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व के आदेश में कोर्ट ने याचिकाकर्ता ठेकेदार को दो माह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष हुई। मैसर्स ओम इंटरप्राइजेज हल्द्वानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा उनकी ओर से सिंचाई विभाग की आरआरआर योजना के तहत वर्ष 2013-2014 में सातताल झील के जल संग्रहण क्षेत्र में नालों का शुद्धीकरण का कार्य किया गया। विभाग की ओर से उन्हें उसका सिर्फ दस फीसदी भुगतान ही किया गया। सात वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें 14 लाख रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 अक्तूबर 2022 को आदेश पारित कर दो माह के भीतर बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए थे जिसका अनुपालन न होेने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद विभाग की ओर से उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया।
हाईकोर्ट : आदेश का पालन न होने पर अधिकारियों को नोटिस
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