नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरिद्वार तहसील लक्सर के ग्राम गंगदासपुर में ग्राम सभा की 12 हजार बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ग्राम सभा, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
ग्राम गंगदासपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार निवासी मंजू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि ग्राम सभा गंगदासपुर की लगभग 12000 बीघा भूमि पर दंबग किसानों की ओर से अवैध कब्जा कर उसमें गन्ने की फसल बोई हुई है। जिससे गरीब मजदूर लोगों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, जबकि पात्र लोगों को पट्टा आवंटन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याची ने कोर्ट से अवैध तरीके से कब्जाई गई भूमि को कब्जा मुक्त कराने व गन्ने की फसल को काटने को भी रुकवाने को कहा है। याची का कहना है कि यह भूमि गंगा नदी के खाते में दर्ज है। लेकिन प्रशासन ने इस भूमि को ग्राम सभा की भूमि में दर्ज कर भू-माफिया को पट्टे आवंटित कर दिए हैं, जो नियम विरुद्ध है। याचिककर्ता की ओर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है।
भूमि के अवैध कब्जे पर सरकार व अन्य पक्षकारों को जवाब देने के निर्देश
RELATED ARTICLES