नैनीताल। हाईकोर्ट ने लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार लोहाघाट विधान सभा सीट पर पराजित प्रत्याशी भाजपा के पूरन फर्त्याल ने कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि खुशाल सिंह अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया लेकिन उन्होंने 28 जनवरी को शपथ पत्र दाखिल किया जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था। याचिका में कहा कि शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दीं। नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे जिसे उन्होंने छुपाया है। यही नहीं चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने दो सरकारी ठेके लिए।
विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर निर्णय सुरक्षित
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