हल्द्वानी। केंद्र सरकार ने 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, स्टीकर, 75 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल, पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार से इस पर पाबंदी लगेगी और शनिवार से नगर निगम इसे लेकर कार्रवाई करेगा।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कांडपाल ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने 75 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की अधिसूचना जारी की है। केंद्र ने प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 जून 2022 से पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। कहा कि 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक जिसमें चाकू, बैनर, प्लेट, कप, आइसक्रीम की डंडियां, स्ट्रा, ट्रे, सजावटी सामान, निमंत्रण कार्ड आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। थर्माकोल और पॉलीथिन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने व्यापारियों से शुक्रवार से प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल, पॉलीथिन को हटाने की अपील की है। कहा कि नगर निगम दो जुलाई से चेकिंग अभियान चलाएगा। किसी भी व्यापारी, ठेले, फड़, दुकानों में यह सामान पकड़ा गया तो कार्रवाई की जाएगी।