नैनीताल। हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर दायर जनहित याचिका में राज्य, केंद्र सरकार, सचिव उद्यान, केंद्रीय कृषि सचिव, निदेशक उद्यान से जवाब तलब किया है। सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अब तक जो जांच हुई उस पर क्या कार्यवाही हुई।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। दीपक करगेती की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा पर खाद, बीज और पौधों के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सेमिनार पर केंद्र सरकार की धनराशि में भी घोटाला किया है। याचिका में कहा कि सरकार ने 14 सितंबर 2022 को इस मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की थी जिसे 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करनी थी लेकिन न तो जांच रिपोर्ट आई और न ही कोई कार्यवाही की गई। याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई।
उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार मामले में राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा
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