Thursday, October 31, 2024
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नाबालिग दौड़ा रहे वाहन, अभिभावक बेपरवाह

हल्द्वानी। शहर बढ़ने के साथ ही वाहनों की संख्या भी बढ़ने लगी है। चिंता की बात यह है कि हल्द्वानी नाबालिगों के हाथ में वाहनों की कमान है। कानून की नजर में यह बड़ा जुर्म है। यह अभिभावकों की लापरवाही का भी नतीजा है। शहर में जहां तहां नाबालिग वाहनों को दौड़ा रहे हैं। गलियों में ही नहीं बल्कि नैनीताल, कालाढूंगी, रामपुर रोड और बरेली रोड जैसी व्यस्त सड़कों पर भी नाबालिग वाहन दौड़ा रहे हैं। अक्सर देखने में आता है कि कम उम्र में ही वाहनों को चलाने की समझ में उनमें उतनी नहीं होती है। इसलिए ओवर स्पीड, गलत ओवर टेक, तीन लोगों को बैठाकर दोपहिया वाहन चलाने जैसे मामले देखने को मिलते हैं। पुलिस और आरटीओ प्रशासन का कहना है कि इस मामले में कानून सख्त है और अगर नाबालिग वाहन चला रहे हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी अभिभावकों की बनती है कि वे उनसे यह जुर्म न कराएं।
यह है कानून
अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो आरटीओ उसका कोर्ट का चालान करता है। कोर्ट में निम्न चार सजाओं का प्रावधान है-
1-जिसके नाम वाहन होगा उसे तीन साल की सजा हो सकती है।
2-एक साल के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है।
3-जिस नाबालिग का चालान होगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसकी 25 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही बन पाएगा।
4-कोर्ट की ओर से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
16 से 18 साल की उम्र तक बिना गियर वाले वाहन का लाइसेंस
हल्द्वानी। आरटीओ की ओर से 16 से 18 साल की आयु के लोगों के लिए बिना गियर वाली स्कूटी का लाइसेंस बनता है। इसके बाद 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद अन्य वाहनों के लिए लाइसेंस बनाया जा सकता है।
अभिभावक समझें जिम्मेदारी: आरटीओ
हल्द्वानी। आरटीओ हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि वे समय-समय पर अभियान चलाते रहते हैं और नाबालिगों की ओर से वाहन चलाने पर चालान भी काटे जाते हैं। कहा कि अक्सर मां-बाप की ही गलती होती है कि वे अपने बच्चों के हाथ में वाहन थमा देते हैं। इसलिए कोर्ट की ओर से वाहन स्वामी के नाम पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
पुलिस की पहल का स्वागत: भगत
हल्द्वानी। हल्द्वानी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश भगत ने कहा कि पुलिस की ओर से नाबालिगों का वाहन चलाए जाने पर की जा रही सख्ती का स्वागत करते हैं। कहा कि हम बच्चों के मां-बाप से कहते हैं कि वे अपने बच्चों को निजी वाहनों से स्कूल न भेजें लेकिन लॉकडाउन के बाद यह चलन ज्यादा बढ़ रहा है।
सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेजेंगे निर्देश: सीईओ
हल्द्वानी। मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत ने कहा कि वे सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को लिखित आदेश भेजेंगे कि यदि कोई नाबालिग स्कूल में वाहन चलाकर लाता है तो उसे मना करें। साथ ही आज्ञा नहीं मानने पर पुलिस को सूचित करें। कहा कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाना संगीन जुर्म है।
सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं निर्देश: एसपी यातायात
हल्द्वानी। एसपी यातायात जगदीश चंद्र ने कहा कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है। शहर में जगह-जगह अभियान चलाने को कहा गया है। यदि कहीं पर नाबालिग वाहन चलाता हुआ मिलेगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक अपने बच्चों के हाथ में वाहन न दें।

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