हाईकोर्ट से दून संभाग के विक्रम चालकों को फिलहाल बेशक राहत मिल गई हो, लेकिन परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि विक्रम संचालकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट की शर्तों का पालन करना होगा। परमिट शर्तों के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि विक्रम संचालक काउंटर बनाकर बुकिंग करें या परमिट में घोषित किए गए गैराज में विक्रम खड़ा कर बुकिंग के बाद सवारियां ले जाएं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्किंग बनाकर भी विक्रम संचालक बुकिंग कर सकते हैं। परिवहन विभाग आईएसबीटी के पास थोड़ा स्थान विक्रमों को देने पर विचार कर रहा है। कहा कि परमिट शर्तों के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये का चालान, परमिट सस्पेंड और निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ के इस आदेश के बाद विक्रम संचालकों की मुसीबत बढ़ गई है। विक्रम जनकल्याण सेवा समिति के सचिव संजय अरोड़ा का कहना है कि विक्रम में बुकिंग कर सवारी बिठाना संभव नहीं है। शहर में विक्रम के लिए कोई स्टैंड नहीं है। कहा कि वह टैक्स स्टेज कैरिज का देते हैं, इंश्योरेंस भी स्टेज कैरिज में जमा होता है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की शर्तें उन पर क्यों थोपी जा रही हैं। दून के सभी विक्रमों का परमिट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में है। इसके अनुसार टैंपो स्टैंड से बुकिंग करने के बाद ही विक्रम सवारी बिठा सकते हैं, लेकिन अब तक विक्रम संचालक स्टेज कैरिज में फुटकर सवारियां बिठाते आ रहे थे। फुटकर सवारी बिठाने की छूट न मिलने से विक्रम संचालकों के लिए मुसीबत हो सकती है। वहीं, दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने हाईकोर्ट के निर्णय पर खुशी जताई है। बैठक में यूनियन के सदस्यों ने अध्यक्ष पंकज अरोड़ा का माला पहनाकर स्वागत किया।
यह है मामला
जब दस साल पुराने विक्रमों को हटाकर उनकी जगह नए टाटा मैजिक लगाने का फैसला राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। यह भी तय हुआ कि एक अप्रैल से विक्रम संचालक अपने कांट्रैक्ट कैरिज के परमिट की शर्तों का पालन करेंगे। जबकि, स्टेज कैरिज में मैजिक संचालक सवारी बिठाएंगे। एक अप्रैल से दस साल पुराने विक्रमों को चलन से बाहर किया जाना था। इसमें हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। इससे विक्रम संचालक राहत मिली, लेकिन फुटकर सवारी नहीं बिठा पाने की बाध्यता उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगी।
विक्रम को नहीं दे सकते फुटकर सवारी का लाइसेंस
देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ के अध्यक्ष विजयवर्धन का कहना है कि 12 सवारियों से नीचे की क्षमता वाली गाड़ियों को स्टेज कैरिज का परमिट नहीं दिया जा सकता। 13 प्लस 1 की क्षमाता वाली गाड़ियों को यह परमिट दिया जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है। इसके मुताबिक विक्रम और टाटा मैजिक को स्टेज कैरिज का परमिट नहीं दिया जा सकता।
यह है अंतर
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार स्टेज कैरिज परमिट धारक वाहन एक स्थान से अपनी यात्रा शुरू करता है। अंतिम गंतव्य बिंदु तक इसमें कई स्टापेज हो सकते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में बुकिंग कर एक स्थान से निर्धारित गंतव्य तक सवारी को ले जाया जाता है। इसमें बीच में वाहन को नहीं रोका जाता।
अब फुटकर सवारी नहीं बैठा पाएंगे विक्रम, गैराज से ही होगी बुकिंग, शर्तों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
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