नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में एएनएम की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में एएनएम की चयनित सूची में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 824 एएनएम की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने जनवरी के पहले सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और सरकार को चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी न करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चयन आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर जिलों में सीएमओ स्तर पर अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन किया जाना था। इसके बाद मेरिट के आधार पर अस्पतालों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी लेकिन इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचियों की मांग थी कि चयन मानदंड बैचवार वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए। वहीं, नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्तीर्ण करने के आधार पर चयन किया जिसका उल्लेख पहले ही संबंधित विज्ञापन में किया जा चुका था। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता विज्ञापन का जवाब देने से पहले व्याख्या पर सवाल उठा सकते थे। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
नर्सिंग के 824 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ
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