Friday, November 8, 2024
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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा

रुद्रपुर। दो साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के अभियुक्त को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 61,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2020 फरवरी में बाजपुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया था कि आठ जनवरी 2020 की रात उनकी 15 वर्षीय किशोरी शौच के लिए बाहर गई थी और लापता हो गई थी। बेटी अपना मोबाइल भी साथ ले गई थी। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से पांच दिन बाद बरहैनी के पास स्थित बर्फ फैक्टरी से एक युवक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने पर उसके साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई।
पुलिस ने पकड़े गए आरोपी युवक हबीब नगर थाना दढ़ियाल (रामपुर) निवासी आसिफ को कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमा पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में चला। एडीजीसी विकास गुप्ता ने छह गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। इसके बाद न्यायाधीश रीना नेगी ने गुरुवार शाम को अभियुक्त आसिफ को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने व धारा 363 में तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने, धारा 366 में तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने, धारा 506 में एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने और धारा 342 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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