Monday, January 19, 2026
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निजी कार को बनाया टैक्सी, वाहन हुआ सीज, 25 हजार का जुर्माना लगाया

बागेश्वर। परिवहन विभाग ने निजी वाहन को टैक्सी की तरह प्रयोग करने पर सख्ती दिखाते हुए सीज कर दिया। वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निजी कार में सवारियां ढोई जा रही थी। नियमों का उल्लंघन करने पर 25 अन्य वाहनों का चालान किया गया। शनिवार को परिवहन विभाग की टीम परिवहन कर अधिकारी हरीश रावल के नेतृत्व में बागेश्वर में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी कार निजी संख्या यूके 02 बी 0821 की तलाशी ली गई तो उसमें सवारियां बैठी थी। कागजातों की जांच में कार के निजी होने की बात सामने आई। परिवहन कर अधिकारी रावल ने कार को मौके पर ही सीज कर दिया। वाहन स्वामी पर 25000 रुपये का जर्माना लगाया है।
परिवहन कर अधिकारी रावल ने बताया कि निजी वाहनों में सवारियां ढोने की बात सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए निजी वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले को देखते हुए निजी वाहन संचालक मौके का फायदा उठाते हुए सवारियां ढो रहे हैं। निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह की मनमानी सहन नहीं की जाएगी। वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही हैै।

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