हाथरस: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के परिवाद पर हाथरस के एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट दीपकनाथ सरस्वती ने 5 जनवरी को सुनवाई की। न्यायालय ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 7 फरवरी 2026 को होगी।
परिवाद थाना चंदपा क्षेत्र के गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि द्वारा दायर किया गया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने न्यायालय के निर्णय के बावजूद मतदाता राजनीति और जातिगत विद्वेष को भड़काने के लिए 12 दिसंबर 2024 को उनके गांव का दौरा किया।
आरोप है कि राहुल गांधी ने मृत मामले को पुनर्जीवित करते हुए जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित किया और उनका चारित्रिक हनन किया। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अवैधानिक लाभ उठाने का प्रयास किया। आरोप में यह भी कहा गया है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय के पूर्ण ज्ञान के बावजूद दोषमुक्त युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया।
न्यायालय ने इस मामले में क्षेत्राधिकारी सादाबाद से अन्वेषण आख्या प्राप्त की है। विपक्षी पक्ष को सुनवाई में संज्ञान लेने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है।