नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में लगने वाली पटाखा बाजार पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने यह आदेश बृहस्पतिवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। साथ ही सिटी सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि आबादी क्षेत्र से बाहर पटाखों की दुकानें लगवाई जाएं और आबादी क्षेत्र में स्थित 11 पटाखा गोदामों को भी विस्थापित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर यानी शुक्रवार को होगी।
हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट ने हल्द्वानी रामलीला मैदान में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली के दौरान पटाखे की दुकान लगाने की अनुमति दी है। याचिका में कहा कि यह क्षेत्र आबादी वाला इलाका है। मात्र बीस मीटर की दूरी पर अस्पताल भी है। पटाखे की दुकान लगाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए इन दुकानों को यहां से कहीं बाहर लगवाया जाए। साथ ही 11 पटाखों के गोदाम भी आबादी क्षेत्र में स्थित हैं, उन्हें भी हटाया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध अग्निशमन विभाग से भी शिकायतें की, लेकिन उन्होंने भी इस पर रोक नहीं लगाई। इस बारे में 18 अक्तूबर को दुकान लगाने की अधिसूचना जारी की गई थी। याची ने इस आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना कोर्ट में की थी।
रामलीला मैदान में पटाखा बाजार पर रोक
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