फ्लैट देने में विलंब पर रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) ने खरीदार को बड़ी राहत दी है। फैसले के मुताबिक अब अंतिम किश्त के रूप में फ्लैट खरीदार को 11.64 लाख रुपए कम देने होंगे। यह राशि खरीदार के अब तक के भुगतान पर ब्याज के रूप में देनी होगी। दूसरी तरफ अंतिम किश्त के भुगतान में विलंब पर फ्लैट खरीदार को भी संबंधित धनराशि पर ब्याज देना होगा।
खरीदार को भी संबंधित धनराशि पर ब्याज देना होगा
कैपिटल हाइट्स आइटीबीपी रोड निवासी अनीता गुप्ता व मुकेश गुप्ता ने एमडीडीए की ट्रांसपोर्ट नगर एचआइजी परियोजना में 72 लाख रुपए का थ्री बीएचके फ्लैट बुक कराया था। उन्हें अप्रैल 2018 तक फ्लैट पर कब्जा दिया जाना था। इसके एवज में अनीता व मुकेश एमडीडीए को 57.78 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं। हालांकि काम की धीमी रफ्तार व तय समय के भीतर फ्लैट पर कब्जा न मिलने की दशा में उन्होंने 20.26 लाख रुपए की अंतिम किश्त का भुगतान नहीं किया। साथ ही रेरा में वाद दायर कर दिया। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल ने पाया कि परियोजना का निर्माण समय पर पूरा नहीं किया जा सका। फिर भी इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि कुछ समय कोरोना संक्रमण के चलते भी काम बाधित रहा। लिहाजा, तय किया गया कि दो वर्ष दो माह का विलंब गैर जरूरी था। इस अवधि के लिए 57.78 लाख रुपये के भुगतान पर 11.64 लाख रुपये का ब्याज एमडीडीए पर आरोपित किया गया।
वहीं, अंतिम किश्त के भुगतान में सात माह का विलंब होने पर फ्लैट खरीदार पर 1.08 लाख का ब्याज आरोपित किया गया। रेरा ने व्यवस्था दी कि अपने ब्याज की राशि को घटाकर फ्लैट खरीदार एमडीडीए को अंतिम किश्त के रूप में 9.71 लाख रुपए का भुगतान कर दें। एमडीडीए को यह भी निर्देश दिए गए कि कब्जा देते समय फ्लैट की सभी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जाएं।
रेरा ने खरीदार को दी बड़ी राहत, फ्लैट देने में देरी पर अब एमडीडीए को पौने 10 लाख रुपए मिलेंगे कम
RELATED ARTICLES