युवती को रास्ते में रोककर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को न्यायालय ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की अदालत ने दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि कालसी थाने में एक युवती ने 20 फरवरी 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। युवती ने बताया था कि उसकी मां स्कूल में भोजन माता का काम करती हैं। 19 फरवरी 2018 को उनकी मां की तबीयत खराब थी। ऐसे में उसकी मां ने युवती को ही खाना बनाने के लिए स्कूल में भेज दिया था। युवती स्कूल में खाना बनाकर वापस लौट रही थी तो क्षेत्र के ही रहने वाले रूप सिंह ने उसे रोक लिया। उसके साथ छेड़खानी और मारपीट करने लगा।
रूप सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा। इस दौरान उसने युवती को दांतों से काट भी लिया। युवती ने शोर मचाया तो क्षेत्र के कई लोग उसे बचाने के लिए आ गए। दो महिलाओं ने उसे रूप सिंह से बचाया। पुलिस ने इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और अगले दिन रूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में ट्रायल के दौरान आठ गवाह पेश किए गए। इनमें से दो चश्मदीद गवाह भी थे। डॉक्टरों ने युवती के शरीर पर आठ चोट के निशान होने की पुष्टि की। जिस पर अदालत ने बुधवार को रूप सिंह को दोषी करार दिया।
युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को सात साल की कैद
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