Monday, December 22, 2025
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सोमेश्वर में गबन का खुलासा: बिना सड़क और शौचालय बने निकाली रकम, बीडीओ ताकुला व एई समेत चार अफसरों पर एफआईआर

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र में सरकारी धन के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। दो गांवों में बिना सड़क और शौचालय निर्माण कराए फर्जी भुगतान कर सरकारी रकम हड़पने के आरोप में बीडीओ ताकुला, सहायक अभियंता (एई) समेत चार अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच अब पुलिस द्वारा की जा रही है।

यह कार्रवाई सीजेएम अल्मोड़ा की अदालत के निर्देश पर की गई है। शिकायत ग्राम तीताकोट के तत्कालीन प्रधान सुधीर कुमार ने दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने परिवाद में बताया कि वर्ष 2018 में उनके प्रधान रहते हुए ग्राम पंचायत में बिना उनकी जानकारी के सीसी सड़क निर्माण कार्य के नाम पर 60 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया। न तो इस कार्य के लिए कोई कार्यादेश जारी हुआ और न ही मौके पर कोई निर्माण कार्य कराया गया।

शिकायत के अनुसार बीडीओ ताकुला और बीडीओ कार्यालय से जुड़े ऊधमसिंह नगर के लघु सिंचाई विभाग में तैनात सहायक अभियंता ने फर्जी तरीके से भुगतान ले लिया। इसके लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा एक फर्जी पत्र जारी किया गया, जिसमें कार्य को पूर्ण बताया गया। यही नहीं, कथित कार्य को ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति रजिस्टर में भी दर्ज करा दिया गया। पूरे मामले में तत्कालीन प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर और ग्राम पंचायत की मोहर का दुरुपयोग किया गया।

इसी तरह ग्राम शैल में भी शौचालय निर्माण के बिना ही 50 हजार रुपये का भुगतान कर लिया गया। इस मामले में तत्कालीन प्रधान शेरराम के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर के इस्तेमाल का आरोप है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एसपी अल्मोड़ा, कुमाऊं कमिश्नर और सूचना आयुक्त को भी पत्र भेजे, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई।

प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई न होने के बाद पीड़ितों ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद सोमेश्वर कोतवाली में बीडीओ ताकुला किशन राम वर्मा, बीडीओ कार्यालय ताकुला में तैनात एई (वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग, ऊधमसिंह नगर) जीवन चंद्र जोशी, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वर्तमान तैनाती विकासखंड कपकोट, बागेश्वर) एसएस चौडिया और सहायक समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कोहली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

चारों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच और संबंधित रिकॉर्ड खंगालते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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