जिला उपभोक्ता आयोग ने इलाज में लापरवाही के मामले में रुड़की के तृप्ता अस्पताल पर 27.47 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इसमें विशेष हर्जाने के रूप में 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि आजाद नगर निवासी अनीस के गुर्दे में पथरी होने पर वह तृप्ता अस्पताल में डॉ. अमित सिंह के पास गया।
डॉक्टर ने पैथॉलॉजिकल जांच के बाद बताया कि बीस हजार रुपये में चार बार दूरबीन विधि से पथरी निकाल देंगे। अनीस ने 20 अप्रैल 2020 को उन्हें बीस हजार रुपये दिए। डॉ. अमित सिंह ने चार बार प्रक्रिया पूरी कर 29 मई 2020 को बताया कि सारी पथरी निकाल दी गई हैं। अनीस का दर्द बना रहा तो उसने डॉ. विपिन गुप्ता से 19 अगस्त 2020 को अल्ट्रासाउंड कराया। तीन सितंबर 2020 को फिर से जांच में पथरी निकली। उसने 25 सितम्बर 2020 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
चिकित्सा सेवा में लापरवाही का दोषी माना
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने तृप्ता अस्पताल और डॉ. अमित सिंह को चिकित्सा सेवा में लापरवाही का दोषी माना। आयोग ने अस्पताल को एक माह में उपभोक्ता को विभिन्न मदों में कुल 27.47 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
प्राइवेट अस्पताल पर उपभोक्ता आयोग ने 27 लाख रुपये का ठोका हर्जाना, बताई यह वजह
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