बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश की अदालत ने चरस तस्करी के अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने चार अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया है। एक नवंबर 2020 को एसआई कृष्णा गिरी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने कपकोट से बागेश्वर की तरफ आ रहे वाहन ;यूपी 25 बीबी 3198द्ध को आरे बाईपास के पास रोका। वाहन में पांच युवक सवार थे। प्रतीक अग्रवाल निवासी शास्त्री नगरए थाना प्रेमनगर, बरेली के पास से 1060.6 किलो चरस मिली। बच्चू सिंह निवासी बेहराए थाना कटरा, शाहजहांपुर, हाल निवासी बरेली के पास से 519.8 ग्राम, विलियम रोड्रिकली निवासी शास्त्रीनगर, थाना प्रेमनगर, बरेली के पास से 570 ग्राम, रजत गंगवार निवासी भोजीपुरा, बरेली के पास से 607.3 ग्राम और वली मोहम्मद निवासी सेकोपुर, थाना बहेड़ी, बरेली, के पास से 543.8 ग्राम चरस मिली। पांचों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने पैरवी करते हुए 12 गवाह पेश कराए। न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को सजा का एलान किया। आरोपी अब तक जेल में 502 दिन रहा है। यह अवधि उसकी सजा में समायोजित की जाएगी। न्यायालय ने मामले के अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता विनोद भट्ट और ओम प्रकाश तिवारी ने मामले की पैरवी की।
चरस तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
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