Saturday, January 24, 2026
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यूपी पुलिस भर्ती: आयु सीमा पर भर्ती बोर्ड का स्पष्ट निर्देश, अतिरिक्त छूट की मांग पर विराम

उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर चल रही सीधी भर्ती को लेकर आयु सीमा संबंधी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। भर्ती बोर्ड ने जारी निर्देश में साफ कहा है कि निर्धारित नियमों के अतिरिक्त आयु सीमा में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी

भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर बोर्ड के समक्ष अपनी बात रख रहे थे। कई उम्मीदवारों को भर्ती की समय-सीमा और आयु गणना को लेकर भ्रम की स्थिति भी बनी हुई थी। इसी को देखते हुए बोर्ड ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बोर्ड के अनुसार, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह अनिवार्य है कि जिस कैलेंडर वर्ष में भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाती हैं, उसी वर्ष की 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु की गणना की जाएगी

निर्धारित आयु सीमा

  • पुरुष अभ्यर्थी: 1 जुलाई को 18 वर्ष पूर्ण और 22 वर्ष से अधिक नहीं।

  • महिला अभ्यर्थी: 1 जुलाई को 18 वर्ष पूर्ण और 25 वर्ष से अधिक नहीं।

भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीधी भर्ती में अपवाद स्वरूप पहले से घोषित तीन वर्ष की छूट ही लागू होगी, इसके अलावा किसी भी तरह की नई या अतिरिक्त आयु छूट नहीं दी जाएगी।

बोर्ड के इस निर्देश के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और निर्धारित पात्रता मानकों के अनुरूप ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

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