देहरादून। उत्तराखंड शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में संशोधन किया है। पहले राज्य सरकार की ओर से बकरीद का अवकाश 27 मई को घोषित किया गया था, लेकिन अब संशोधित आदेश जारी करते हुए यह अवकाश 28 मई को कर दिया गया है।
शासन की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब पूरे प्रदेश में गुरुवार, 28 मई को ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बताया गया है कि अवकाश की तारीख में यह बदलाव विचार-विमर्श और पर्व की तिथि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। शासन के संशोधित आदेश के बाद अब सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ बैंक, कोषागार और उप-कोषागार भी 28 मई को बंद रहेंगे।
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों, बैंक कर्मियों और आम लोगों के लिए अवकाश की स्थिति स्पष्ट हो गई है। वहीं, प्रशासन ने सभी विभागों को संशोधित आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।