Wednesday, January 7, 2026
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उत्तराखंड: जौनसार-बावर में फिजूलखर्ची पर बड़ा फैसला, महंगे होटलों में शादी पर रोक; उल्लंघन पर 1 लाख जुर्माना

उत्तराखंड के जौनसार-बावर क्षेत्र में शादी-विवाह और सामाजिक आयोजनों में बढ़ती फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीणों ने सख्त सामाजिक नियम लागू करने का निर्णय लिया है। खत शिलगांव के पंचरा-भंजरा स्थित महासू देवता मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब क्षेत्र में महंगे होटलों, पार्कों और फार्म हाउसों में विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे।

ग्रामीणों का कहना है कि दिखावे की होड़ में शादी-विवाह पर अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है, जिससे कई परिवार आर्थिक दबाव में आ जाते हैं। इसी को देखते हुए यह सामूहिक फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता खत स्याणा तुलसी राम शर्मा ने की, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।

बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि शादी-विवाह के सभी कार्यक्रम गांव या घरों में ही संपन्न कराए जाएंगे। किसी भी तरह के भव्य आयोजन स्थल, महंगे होटल, पार्क या फार्म में विवाह करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही विवाह समारोह में महिलाओं द्वारा अत्यधिक गहने पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तय नियमों के अनुसार महिलाएं अधिकतम तीन गहने ही पहन सकेंगी।

इसके अलावा सामाजिक आयोजनों में डीजे, फास्ट फूड और बीयर जैसे खर्चीले इंतजामों पर भी रोक लगा दी गई है। पहली शादी में न्यौते (शगुन) के रूप में अधिकतम 100 रुपये देने का निर्णय लिया गया है, जबकि कन्यादान अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार देने की छूट रहेगी।

बैठक में साफ चेतावनी दी गई कि यदि कोई भी ग्रामीण इन सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही नियम तोड़ने वाले व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा।

ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि इस फैसले से समाज में सादगी को बढ़ावा मिलेगा और शादी-विवाह के नाम पर होने वाली फिजूलखर्ची पर प्रभावी रोक लगेगी। जौनसार-बावर क्षेत्र में लिया गया यह निर्णय अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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