रुद्रपुर। चॉकलेट बिस्किट का सैंपल फेल होने पर विक्रेता पर 30 हजार रुपये और निर्माता कंपनी एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीएम कोर्ट की ओर से से यह जुर्माना लगाया गया है। जिला अभिहीत अधिकारी ललित मोहन पांडेय ने बताया कि वर्ष 2016 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी किच्छा ने मेट्रोपोलिस मॉल स्थित बिग बाजार के प्रतिनिधि राजीव से चॉकलेट बिस्किट का सैंपल लिया था जो जांच रिपोर्ट में अधोमानक पाया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में वाद दायर किया गया था। इस पर बिग बाजार के प्रतिनिधि पर 30 हजार रुपये और निर्माता कंपनी नीलगिरीज पर एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इधर बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रुद्रपुर की डेयरियों का निरीक्षण किया। जिला अभिहीत अधिकारी ने बताया कि आनंद डेयरी में फर्श टूटा हुआ पाया गया। पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। इसी प्रकार की खामियां हंसराज डेयरी में भी पाई गईं। उन्होंने बताया कि दोनों डेयरियों को 15 दिनों के भीतर व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा डेयरियों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
बिस्कुट का सैंपल फेल होने पर दो लाख का जुर्माना
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